धोखा धड़ी से बचने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने का आदेश दिया था। सरकार के इस अहम फैसले के चलते अभी तक 11.44 लाख पैन कार्ड रद्द हो चुके है। अब बात यह है की इस लिस्ट में कही आपका पैन कार्ड नंबर तो नहीं है। आईये कैसे पता लगाए अपने पैन कार्ड की वेलिडिटी।
वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने संसद में पैन कार्ड पर चर्चा करते हुए बताया की – अभी तक देशभर में 11,44,211 ऐसे पैन की पहचान की गई है। जो एक ही व्यक्ति के एक से अधिक बार पैन नम्बर जारी किये गए है। हालाँकि ये अभी बंद कर दिए गए है।
वित्तमंत्री राज्यमंत्री ने जानकारी दी की ऑपरेशन क्लीन मनी के सिलसिले में आयकर विभाग ने उन लोगो से ईमेल और एसएमएस के जरिए संपर्क किया गया। जिनके कैश लेनदेन टैक्स प्रोफाइल के मुताबिक नहीं थे। ऑपरेशन क्लीन मनी के चलते 13.33 लाख खातों के कैश लेनदेन की जानकारी मिली, जिनके लेनदेन की राशि 2.89 लाख करो़ड़ के करीब थी। ये डुप्लीकेट पैन कार्ड जारी कर के ब्लैक मनी को वाइट में परिवर्तन का प्रयास करते है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का मैन मकसद ब्लैक मनी को रोकना है।
आयकर नियम – विशिष्ट पहचान (एक व्यक्ति को एक पैन नंबर ) – आयकर विभाग एक व्यक्ति को एक नम्बर देता है विशिष्ट पहचान के लिए। लेकिन एक से अधिक पैन कार्ड जारी करते है टैक्स चोरी के चक्कर में। कर चोरी के सिलसिले में आयकर विभाग ने पहले भी (२००४-2007) में एक अभियान चलाया था।
कही आपका पैन कार्ड तो नहीं हो गया बंद, ऐसे करे चेक :-
स्टेप १ :- आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं इससे जानने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर क्लिक करे। www.incometaxindiaefiling.gov.in इस लिंक पर क्लिक करने पर इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन होगी।
स्टेप २:- वेबसाइट पर जाने के बाद आप KNOW YOUR PAN के विकल्प पर क्लिक करे। इस पर क्लिक करने पर आपको एक फॉर्म शो होगा जिसमे कुछ आवश्यक डिटेल फील करने होंगे।
स्टेप ३ :- इस फॉर्म में दी हुयी सभी जानकारी को सही-सही भरने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करे । सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा। उस कोड को डालकर सब्मिट करें।
पैन को आधार से जोडने की यह है आखिरी तारीख
31 अगस्त तक आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा है। 31 अगस्त तक आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर रद्द कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने ट्वीट किया है कि करदाताओं को आ रही परेशानियों के मद्देजर, साल 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी गई है।
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